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तीसरा बच्चा हुआ तो जाना पड़ सकता है जेल, केरल विमिंस कोड बिल 2011
कोच्चि।। केरल में अगर किसी की पत्नी तीसरे बच्चे के लिए प्रेगनेंट होती है, तो वह आदमी जेल भी जा सकता है। इसके साथ-साथ उसे ‘ कानूनी रूप से अयोग्य ’ घोषित किया जा सकता है। केरल विमिंस कोड बिल 2011 में कुछ ऐसे ही प्रावधान हैं। इसे जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर की अध्यक्षता वाली 12 सदस्यीय कमिटी ने मुख्यमंत्री को सौंपा है।
कमिशन ऑन राइट्स ऐंड वेलफेयर ऑफ विमिन ऐंड चिल्ड्रन के मुताबिक अगर तीसरा बच्चा होने की संभावना बनती है तो पिता पर कम से कम 10 हजार रुपए का जुर्माना या 3 महीने की जेल की सजा दी जानी चाहिए।
केरल विमिंस कोड बिल 2011 के मुताबिक अगर परिवार के लिए निर्धारित मानक नहीं पूरे किए जाते हैं तो पैरंट्स को कानूनी रूप से अयोग्य घोषित माना जाएगा और ऐसे में उनको सरकार की तरफ से कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। हालांकि, ऐसे बच्चों को उनके किसी भी अधिकार से दूर नहीं किया जा सकेगा।
इसमें उन महिलाओं को 5 हजार रुपए भी दिए जाने का सुझाव दिया गया है जो 19 साल की उम्र के बाद शादी और 20 साल की उम्र के बाद पहला बच्चा पैदा करती हैं। यह प्रोत्साहन राशि सिर्फ पहले 2 बच्चों पर ही मिलेगी।
Now, third child can land you in jail or a fine of Rs 10,000 in Kerala
रिपोर्ट में कहा गया है कि गर्भ निरोधक उपायों और इनसे संबंधित जानकारी को शादी के वक्त ही मुफ्त में दिया जाना चाहिए। पब्लिक हेल्थ कोड फसिलटी के तहत सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के जरिए सुरक्षित गर्भपात को मुफ्त किया जाना चाहिए।
इसमें यह भी कहा गया है कि धार्मिक या राजनैतिक रूप से किसी को भी पॉप्युलेशन प्लानिंग को न मानने की छूट नहीं दी जा सकती और ऐसी किसी भी कोशिश पर गवर्नर रोक लगाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक, ‘ धर्म, क्षेत्र, जाति या और किसी भी आधार पर किसी भी आदमी को ज्यादा बच्चे रखने की छूट नहीं दी सकती। ’
इस कमिशन का गठन राज्य सरकार ने 7 अगस्त 2010 को किया था। कमिशन को महिलाओं और बच्चों के अधिकार और दायित्व पर कोड तैयार करना था।
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