अब फिक्स्ड डेट पर हो जाएंगे आपके सरकारी काम

Published: Thursday, Sep 01,2011, 11:43 IST
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दिल्ली वालों को राशन कार्ड, बर्थ व डेथ सर्टिफिकेट, राजस्व विभाग से जुड़े सर्टिफिकेट अब तय समय पर मिलेंगे। दिल्ली सरकार इस मामले में एक कानून लागू करने जा रही है, जिसके बाद संबंधित विभागों को तयशुदा समय पर यह काम करना होगा। ऐसा न किए जाने पर अधिकारी पर जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है। सीएम शीला दीक्षित का कहना है कि 15 सितंबर से इस कानून को कड़ाई से लागू किया जा रहा है। सरकार इस सिस्टम को पूरी तरह ऑनलाइन करने की कवायद में जुटी है।

दिल्ली सरकार ने 28 मार्च को दिल्ली नागरिक विधेयक-2011 ( Right to Citizen to Time Bound Delivery of Services Act-2011 ) नोटिफाइड किया था। इस विधेयक से जुड़े सारे नियम बना लिए गए हैं।

अभी तक क्या हैं प्रावधान

वैसे तो सरकार के विभिन्न विभागों ने कोई सर्टिफिकेट, लाइसेंस आदि देने के लिए समयसीमा तय कर रखी हैं। यह नियम सरकार के अलावा नई दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली नगर निगम में भी लागू है। लेकिन इनका लाभ लोगों को इसलिए नहीं मिल पा रहा, क्योंकि इस काम को करने वाले अधिकारी के खिलाफ कोई ऐक्शन का प्रावधान नहीं है। नए कानून के बन जाने से संबद्ध विभाग के अधिकारी को तय सीमा में काम करना होगा। वरना उस पर जुर्माना तो होगा ही, साथ ही उसका प्रमोशन आदि भी प्रभावित हो सकती है।

क्या कहता है नया कानून

नए कानून के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को रेवेन्यू विभाग आदि से कोई सर्टिफिकेट लेना है, तो वह उसके लिए आवेदन करेगा। अगर उसे तय समय के भीतर यह सर्टिफिकेट आदि नहीं मिल पाया, तो संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी के पास जाकर इसकी शिकायत करेगा। शिकायत सही पाए जाने पर उस विभाग के सर्टिफिकेट बनाने वाले अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने से बचने के लिए अधिकारी तय समय में सर्टिफिकेट बनाने की कोशिश करेगा। अगर सर्टिफिकेट बनाने में कोई तकनीकी पेच हैं, तो सक्षम अधिकारी उसकी जांच करेगा। लेकिन सब कुछ सही पाए जाने के बाद सर्टिफिकेट नहीं बना, तो संबद्ध अधिकारी की यह अक्षमता उसकी एसीआर (वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट) में भी दर्ज करा दी जाएगी, जिससे उसका प्रमोशन और इन्क्रिमेंट प्रभावित होगा। विभाग का कहना है कि इस प्रकार का कानून मध्यप्रदेश में लागू है, लेकिन वहां यह सिस्टम ऑनलाइन नहीं है।

कितने दिनों में क्या मिलेगा

रेवेन्यू विभाग से जुड़े सर्टिफिकेट : 21 दिन
राशन कार्ड : 45 दिन
जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र : 7 दिन
लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस : उसी दिन
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल : एक दिन
जाति प्रमाणपत्र : 21 दिन

जुर्माना

10 रुपये रोजाना के हिसाब से अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाएगा

200 रुपये अधिकतम यह एक ऐप्लीकेशन पर होगा।

शिकायत सही पाए जाने पर अधिकारी की एसीआर में रिपोर्ट दर्ज हो सकती है, जिसके बाद उसके प्रमोशन और इंक्रीमेंट पर असर पड़ सकता है।

ऑनलाइन सिस्टम


कोई भी व्यक्ति अपने काम का स्टेटस अब ऑनलाइन भी जान सकेगा। इसके लिए उसे दिल्ली सरकार की वेबसाइट delhigovt.nic.in पर जाना होगा, वहां New Delhi Govt Portal का पेज क्लिक करे, जहां से e-SLA लिंक में जाकर संबंधित विभाग को सिलेक्ट कर ऐप्लिकेशन नंबर डालना होगा, जिससे पता चल जाएगा उसने जो सर्टिफिकेट मांगा है, उसका स्टेटस क्या है।

शिकायत भी ऑनलाइन की जा सकेगी और बाद में सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन लिया जा सकेगा। विभाग के एक आला अधिकारी के अनुसार अगर जरूरत होगी तो इस सिस्टम को लगातार अपग्रेड किया जाएगा।

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