अल्पसंख्यक आरक्षण मुद्दे पर उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देना निन्दनीय: स्वामी

Published: Friday, Jun 01,2012, 11:52 IST
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नयी दिल्ली, जनता पार्टी प्रमुख सुब्रमण्यम स्वामी ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कोटा में अल्पसंख्यकों के प्रस्तावित ४.५ प्रतिशत आरक्षण को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती देने के सरकार के कदम की आज निन्दा की।

स्वामी ने एक बयान में कहा, ‘‘मैं सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए प्रस्तावित कोटा को खारिज करने के आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर करने के केंद्र सरकार के कदम की निन्दा करता हूं।’’

उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्गों के लिए कोटा केवल उन लोगों के लिए है जो भारत में कभी शासक वर्ग में नहीं रहे, जबकि सरकार इसे ऐसे वर्गों तक विस्तारित कर रही है जो सामाजिक रूप से कभी अक्षम नहीं रहे।

स्वामी ने अपने बयान में कहा, ‘‘गरीबी, इसलिए कोटा देने का आधार नहीं हो सकती। इस कारण ब्राह्मण जो गरीब हैं, कोटा दिए जाने के योग्य नहीं हो सकते। इसलिए, मुस्लिम और ईसाई भी नहीं क्योंकि वे सदियों तक शासक वर्ग रहे हैं।’’

केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि अल्पसंख्यकों के सब कोटा पर उच्च न्यायालय का आदेश केंद्र के लिए झटका नहीं है जिसने इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने का फैसला किया है।

सरकार का प्रस्ताव अन्य पिछड़ा वर्ग के २७ प्रतिशत आरक्षण में से अधिसूचित अल्पसंख्यक समूह के लिए ४.५ प्रतिशत सब कोटा स्थापित करने का है।

न्यूज़ भारती

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