स्कूल, कॉलेज की कैंटीन में जंक फूड पर लगे रोक: हाई कोर्ट

Published: Wednesday, Oct 05,2011, 19:05 IST
Source:
0
Share
दिल्ली हाई कोर्ट, स्कूल, कॉलेज, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड, ए.के. सीकरी

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि स्कूलों व कॉलेजों की कैंटीनों में कोल्ड ड्रिंक्स और जंक फूड पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए।

जज ए.के. सीकरी और सिद्धार्थ मृदुल की बेंच ने सरकारी हलफनामे में जंक फूड से हेल्थ को खतरा पर कहा, हम सिर्फ बातें नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार शैक्षिक संस्थानों के नजदीक जंक फूड की बिक्री और सप्लाई पर पूरी तरह बैन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए। बेंच ने कहा, आपने जो हलफनामा दाखिल किया है, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं।

बेंच स्कूल/कॉलेजों के नजदीक जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

हलफनामे में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने स्कूल और कॉलेजों में सेफ फूड उपलब्ध कराने के दिशा-निर्देश निर्धारित करने के लिए अनुभवी एजेंसियों, संगठनों व संस्थानों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। यह हलफनामा 18 जुलाई को दाखिल किया गया था।

इससे पहले जीफ जस्टिस दीपक मिश्रा व जज संजीव खन्ना की खंडपीठ के सामने दायर हलफनामे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि उसने सभी राज्य सरकारों व संघ शासित क्षेत्रों को स्कूलों व कॉलेजों की कैन्टींस में कोल्ड ड्रिंक्स व जंक फूड पर प्रतिबंध लगाने के लिए निदेर्श जारी करने के लिए कहा है।

जज सीकरी ने कहा, आपने अलग-अलग राज्य सरकारों को जंक फूड से होने वाले हानिकारक प्रभावों के सम्बन्ध में लिखा था लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं हुआ क्योंकि स्कूलों और कॉलेजों के नजदीक जंक फूड की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं लगा।

अदालत ने केंद्र सरकार से 2 नवंबर तक एक रिपोर्ट पेश कर यह बताने के लिए कहा है कि उसने इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं।

Comments (Leave a Reply)

DigitalOcean Referral Badge