मुर्शरफ़ की संपत्ति ज़ब्त करने का आदेश : आतंकवादी निरोधक अदालत, पाकिस्तान

Published: Sunday, Aug 28,2011, 18:09 IST
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पाकिस्तान में एक आतंकवादी निरोधक अदालत ने निर्देश दिया है कि पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ की संपत्ति ज़ब्त कर ली जाए. इस संपत्ति में एक फ़ार्म हाउस, रिहाइशी संपत्ति, भूमि और बैंक खाते शामिल हैं.

पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो की हत्या के सिलसिले में अदालत को परवेज़ मुशर्रफ़ की तलाश है.

2007 में एक चुनावी सभा के बाद एक हमले में बेनज़ीर भुट्टो की हत्या कर दी गई थी. उस समय परवेज़ मुशर्रफ़ पाकिस्तानी राष्ट्रपति थे.

सरकारी वकीलों का आरोप है कि मुशर्रफ़ ने बेनज़ीर भुट्टो को सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई. मुशर्रफ़ अब लंदन और दुबई में रहते हैं और वे इन आरोपों से इनकार करते हैं.

रावलपिंडी की अदालत ने इस साल जून में बेनज़ीर भुट्टो की हत्या के मुक़दमे में मुशर्रफ़ की गिरफ़्तारी का अंतिम वारंट जारी किया था. लेकिन मुशर्रफ़ ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है.

इससे पहले अदलात ने पिछली सुनवाई में परवेज़ मुशर्रफ़ को भगोड़ा क़रार देते हुए उन्हें अदालत में पेश होने का आदेश दिया था.

सुरक्षा कारणों से इस मुक़दमे की सुनवाई रावलपिंडी की अड्याला जेल में होती है जहाँ बेनज़ीर भुट्टो की हत्या के आरोप में सात अभियुक्त क़ैद हैं. इनमें दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं.

पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी ने बेनज़ीर भुट्टो हत्या मामले में दायर अंतरिम चार्जशीट में परवेज़ मुशर्रफ़ को 'अभियुक्त' बनाया हुआ है.

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