पीसी के खिलाफ जांच नहीं चाहती सीबीआई, सीबीआई का कहना अधिकार क्षेत्र में नहीं

Published: Wednesday, Sep 21,2011, 17:47 IST
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सुप्रीम कोर्ट,2 जी स्पेक्ट्रम, सीबीआई, वेणुगोपाल, ट्रायल कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में दायर उस याचिका का विरोध किया है , जिसमें 2 जी स्पेक्ट्रम मामले में तत्कालीन वित्त मंत्री पी . चिदंबरम की कथित भूमिका की जांच की मांग की गई है। सीबीआई का कहना है कि ऐसा करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

सीबीआई ने कहा कि पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए . राजा के कार्यकाल में हुए घोटाले की जांच पूरी की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में कोई आदेश नहीं देना चाहिए , क्योंकि इस पर फैसला निचली अदालत को करना है। अगर निचली अदालत को लगता है कि इस मामले में किसी ने गलत काम किया है तो वह लिस्ट में उसका नाम जोड़ सकती है। निचली अदालत संज्ञान ले चुकी है। गौरतलब है कि जनता पार्टी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा है कि तत्कालीन वित्त मंत्री पी . चिदंबरम स्पैक्ट्रम का रेट तय करने में राजा के सहयोगी थे और ऐसे में उनके रोल की भी जांच होनी चाहिए।

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सीबीआई और केंद्र सरकार दोनों की ओर से दलील दी गई है कि स्वामी ने ऐसी ही एक याचिका निचली अदालत में दाखिल की हुई है और उस पर स्पेशल कोर्ट को फैसला करना है। सीबीआई के वकील के . के . वेणुगोपाल ने कहा कि इस मामले में आगे की छानबीन या फिर आरोपियों के बारे में निचली अदालत को फैसला करना है। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। जस्टिस जी . एस . सिंघवी और जस्टिस ए . के . गांगुली की बेंच के सामने सीबीआई के वकील वेणुगोपाल ने दलील दी कि स्वामी एक साथ दो घोड़ों की सवारी कर रहे हैं। स्वामी की दलील थी कि सीबीआई चिदंबरम को क्लीन चिट देने में लगी हुई है।

केंद्र सरकार की ओर से स्वामी की याचिका का विरोध करते हुए वरिष्ठ वकील पी . पी . राव ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के पास इस मामले में जांच और सुनवाई करने का विशेष अधिकार है।

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