स्‍वामी अग्निवेश की गिरफ्तारी का खतरा, कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत अर्जी

Published: Friday, Sep 16,2011, 21:19 IST
Source:
0
Share
हुर्रियत कांफ्रेंस, सैय्यद अली शाह गिलानी, स्वामी अग्निवेश, अमरनाथ यात्रा, शिवलिंग

हिसार. आर्य समाज के नेता और टीम अन्‍ना के पूर्व सदस्‍य स्‍वामी अग्निवेश को अदालत से झटका लगा है। शुक्रवार को एडीशनल डिस्ट्रिक्‍ट व सेशंस जज प्रदीप कुमार ने अग्निवेश की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी।

हांसी में दर्ज है मामला
स्वामी अग्निवेश के खिलाफ प्रवीण कुमार तायल की शिकायत पर हांसी पुलिस स्टेशन में 26 मई 2011 को आईपीसी की धारा 295 व 295 ए के तहत केस दर्ज किया गया है।

शिकायतकर्ता प्रवीण कुमार तायल ने शिकायत में कहा कि 18 मई को हुर्रियत कांफ्रेंस के अध्यक्ष सैय्यद अली शाह गिलानी के साथ बैठक के दौरान स्वामी अग्निवेश ने अमरनाथ यात्रा को धर्म के नाम पर धोखा कहा। कहा गया कि ग्लोबल वार्मिग के चलते शिवलिंग के पिघलने के बाद आर्टिफिशयल शिवलिंग की स्थापना करना दुर्भाग्यपूर्ण है। मामले को लेकर हांसी की अदालत ने डीएसपी को निर्देश दिए है कि वे 19 सितंबर तक स्वामी अग्निवेश को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करें। इससे बचने के लिए उन्‍होंने अग्रिम जमानत अर्जी दायर की थी, जो खारिज हो गई।

स्‍वामी हांसी में दर्ज एफआईआर खारिज करने की मांग करते हुए भी याचिका दायर कर चुके हैं। लेकिन पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने न केवल उनकी अर्जी खारिज कर दी, बल्कि यह भी कहा कि पहली नजर में देखने पर यह मामला धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लग रहा है।

जस्टिस एलएन मित्तल ने फैसले में कहा कि एफआईआर खारिज करने की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मामले से स्पष्ट है कि अमरनाथ यात्रा करने वालों के लिए यह भड़काने वाला बयान है। कोर्ट ने कहा कि यदि एफआईआर खारिज कर दी जाती है तो यह जांच के दौरान एकत्र किए गए तथ्यों की अनदेखी होगी। ऐसे में कोई राहत नहीं दी जा सकती।

Comments (Leave a Reply)

DigitalOcean Referral Badge