4 नंवबर को कोर्ट में हाजिर हों सोनिया-राहुल और दिग्विजय - आरएसएस एवं बाबा रामदेव की मानहानि का परिवाद

Published: Friday, Sep 23,2011, 18:24 IST
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बाबा रामदेव, सोनिया गांधी, दिग्विजयसिंह, राहुल गांधी

योगगुरु बाबा रामदेव की मानहानि के दावे पर सुनवाई करते हुए कोटा के स्थानीय कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और महासचिव दिग्विजयसिंह तथा राहुल गांधी को नोटिस जारी किए हैं।

उन्हें 4 नवंबर को कोर्ट में तलब किया है। छावनी निवासी आरएसएस कार्यकर्ता नेता खंडेलवाल ने 14 जून को एसीजेएम (नंबर 5) में कांग्रेस के तीनों शीर्ष नेताओं के खिलाफ आरएसएस एवं बाबा रामदेव की मानहानि का परिवाद पेश किया था।

लेकिन, अधीनस्थ कोर्ट ने 2 जुलाई को इसे खारिज कर दिया था। खंडेलवाल ने आदेश के विरुद्ध 13 सितंबर को जिला एवं सेशन न्यायालय में निगरानी याचिका दाखिल की थी।

न्यायालय ने याचिका को सुनवाई के लिए एडीजे (नंबर 4) में भेज दिया। इस पर एडीजे कोर्ट ने तीनों को नोटिस जारी कर 4 नवंबर को तलब करने के आदेश दे दिए। परिवादी के एडवोकेट भुवनेश शर्मा ने बताया कि इसमें गुरुवार नोटिस कौन तामील कराएगा, इस पर सुनवाई होगी।

क्या कहा है परिवाद में

नेता खंडेलवाल ने याचिका में कहा कि अधीनस्थ कोर्ट में उसने आरएसएस एवं बाबा रामदेव की पतंजलि योग पीठ दोनों संगठनों का सदस्य व पदाधिकारी होने के साथ साथ व्यक्तिगत आहत होने के आधार पर यह परिवाद पेश किया है।

तीनों नेताओं ने बाबा रामदेव व पतंजलि योग पीठ के खिलाफ गलत बयानबाजी की है। इससे देश के लोगों का अपमान हुआ है। इन बयानों से उन्हें शारीरिक एवं मानसिक आघात पहुंचा है।

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